Pension Scheme: हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है हरियाणा विधवा पेंशन योजना, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन देती है। सरकार ने हाल ही में पेंशन को बढ़ाकर 3000 रूपये प्रति महीना कर दिया हैं।
क्या है हरियाणा विधवा पेंशन योजना?
राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना की शुरुआत इन महिलाओं के लिए की हैं, जिनके पति का निधन हो चुका है और अब उनके पास इनकम का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद देकर उनके जीवन में सुधार लाना है। सरकार द्वारा हर महीने दी जाने पेंशन विधवाओं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि इससे वे अपना घर आसानी से चला पाएंगी।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करती हैं।
- केवल वही महिलाएं इस योजना की पात्र होगी जो हरियाणा राज्य की निवासी हैं।
- आवेदिका का विधवा होना अनिवार्य हैं और पुनर्विवाह न किया हो।
- महिला की सालाना इनकम 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- यदि आवेदिका को पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
किन राज्यों में मिलती है विधवा पेंशन?
विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी पेंशन दी जाती हैं। जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश में विधवाओं को 1,000 रुपये प्रति माह, महाराष्ट्र में 900 रुपये प्रतिमाह, और दिल्ली में हर तीन महीने में 2,500 रुपये की पेंशन दी जाती है। वहीं राजस्थान में यह राशि 750 रुपये प्रति माह, उत्तराखंड में 1,200 रुपये, और गुजरात में 1,250 रुपये प्रति माह निर्धारित है।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर कोई विधवा महिला इस योजना के तहत हर महीने पेंशन पाना चाहती हैं, तो उन्हे यहां बताए गए डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाईल नम्बर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
अगर आप हरियाणा में रहती हैं और इस योजना की पात्रता मानदंडों पर खरे उतरते हैं तो आप हर महीने 3000 रूपये की पेंशन पाने के लिए, यहां बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकती हैं:
- सबसे पहले हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको विधवा पेंशन योजना के आवेदन फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसपे क्लिक करें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलेगा। इस फार्म को ध्यानपूर्वक भर लें।
- अब आपसे मांगे गए सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें।
- फॉर्म भरने के बाद, सभी जानकारी को दुबारा चेक करके, “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- इतना करते ही आपका आवेदन कंप्लीट हो जायेगा। आपको एक कंफर्मेशन नंबर या आवेदन नंबर मिलेगा, उसे संभाल कर रख लें।
ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
अगर कोई महिला किसी वजह से ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, तो वह अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय या सरकारी सेवा केंद्र में जाकर भी आवेदन कर सकती है।