Haryana Kanyadan Yojana: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में वित्तीय मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य की बेटियों के बैंक खाते में 71,000 रुपये को आर्थिक मदद भेजी जाएगी। यदि आप हरियाणा के रहने वाले हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानें।
क्या है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना?
हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना भी कहा जाता है। इस योजना की शुरुआत गरीब परिवारों की बेटियों को शादी के लिए आर्थिक मदद देने के लिए को गई है। योजना के माध्यम से परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक वर्ग के आधार पर 41,000 रुपये से 71,000 रुपये तक की वित्तीय मदद दी जाती है।
योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद
श्रेणी | मिलने वाली राशि (रुपये में) |
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अगर लड़की के परिवार की सालाना इनकम 1,80,000 रुपये से कम हो | 41,000/- |
यदि लड़का या लड़की में से कोई एक दिव्यांग हैं | 41,000/- |
यदि शादी करने वाले वर और वधू दोनों दिव्यांग हों | 51,000/- |
विधवा महिलाओं की बेटियों, निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ और अनाथ लड़कियाँ | 51,000/- |
यदिga परिवार SC / DNT / Tapriwas जाति का हो। | 71,000/- |
कन्यादान योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को बेटियों की शादी का खर्च उठाने में सहायता देना है। कई परिवारों में आर्थिक तंगी के चलते उन्हें अपनी बेटियों की शादी की चिंता रहती है।, इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता देकर शादी से जुड़ी ज़रूरी व्यवस्थाएँ करने में मदद करती है।
कन्यादान योजना के लिए पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ उन्हे ही मिलेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों पर खरे उतरते हैं। योजना की पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:-
- योजना का लाभ सिर्फ हरियाणा में स्थायी रूप से रहने वाले परिवारों की बाटियों को ही मिलेगा।
- आवेदिका के परिवार की सालाना इनकम 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आर्थिक मदद पाने के लिए शादी के छह महीने के भीतर ही आवेदन किया जा सकता है।
- शादी के समय वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- विधवा या तलाकशुदा महिलाएं, जिन्हे पहले इस योजना का लाभ नहीं मिला हो, वे भी आवेदन कर सकती हैं।
- एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों को जरूरत पड़ेगी:
- परिवार पहचान पत्र
- मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन कैसे करें?
अगर आप हरियाणा के रहने वाले और इस योजना का का लाभ लेना चाहते हैं, तो निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले, अपने मोबाईल फोन में हरियाणा वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम की ऑफीशियल वेबसाइट खोलें।
- होमपेज पर दिख रहे “ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलेगा, उसमें पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करें।
- दुबारा जानकारी को करने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको यूजरनेम और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं।
- लॉगिन करने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड डालकर “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।
- लॉगिन करने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन को सबमिट कर दें।
कब और कैसे मिलेगी आर्थिक राशि?
आवेदन सबमिट होने के बाद, सरकार द्वारा सभी दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाएगी। अगर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता हैं तो सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 दिनों के भीतर योजना के पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जायेंगे। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करके योजना का लाभ उठाएं।