School Admission: हरियाणा सरकार ने पहली कक्षा में प्रवेश के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन कराने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। पहले यह मिनिमम आयु सीमा साढ़े 5 वर्ष थी, लेकिन अब इसे 6 महीने और बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। यह फैसला नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर लिया गया है।
अब सिर्फ 6 साल के बच्चों को मिलेगा एडमिशन
हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पहली कक्षा के लिए आयु सीमा में बदलाव करके, सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों, सरकारी और निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 तक 6 साल पूरी होगी, वही पहली कक्षा में एडमिशन ले सकेंगे।
कुछ बच्चों को मिलेगी 6 महीने की छूट
हालांकि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत कुछ विशेष मामलों में बच्चों को 6 महीने की छूट दी जाएगी। यानी यदि कोई बच्चा 1 अप्रैल 2025 तक 6 साल का नहीं हो पाता, तो उसे प्रवेश की विस्तारित अवधि में एडमिशन दिया जा सकता है। यह छूट हरियाणा के शिक्षा नियमों के अनुसार दी जाएगी, ताकि योग्य बच्चों को पढ़ाई से वंचित न किया जाए।
पहले से पढ़ रहे बच्चों पर नहीं लागू होगा नया नियम
शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में ये भी बताया हैं कि जो बच्चे पहले से ही नर्सरी, LKG या UKG में पढ़ रहे हैं, उन्हें नए नियमों की वजह से किसी कक्षा में पीछे नहीं किया जाएगा। यानी जो बच्चे 1 अप्रैल 2025 को 6 साल के न होने के बावजूद भी यदि पहली कक्षा में पहुंच चुके होंगे, तो वे अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट जारी रख सकेंगे। यह फैसला का उद्देश्य पहले से नामांकित बच्चों की पढ़ाई को बाधित होने से रोकना हैं।
इन राज्यों में है आयु सीमा में छूट
हरियाणा ही नहीं, बल्कि देश के ज्यादातर राज्यों में भी कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल निर्धारित है। हालांकि असम, गुजरात, पुडुचेरी, तेलंगाना, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और केरल सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस नियम में कुछ रियायतें मिली हुई हैं। इन राज्यों में कुछ विशेष परिस्थितियों में स्कूल प्रिंसिपल को 6 साल से पहले भी एडमिशन देने का अधिकार होगा।
LKG और UKG में प्रवेश के लिए उम्र सीमा
यदि आप अपने बच्चे का LKG या UKG में दाखिला करवाना चाहते हैं, तो आपको बता दें इन कक्षाओं के लिए भी आयु सीमा निर्धारित हैं। LKG में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 3.5 से 4.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि UKG में दाखिले के लिए उसकी उम्र कम से कम 4.5 वर्ष होनी चाहिए। ये नियम बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, ताकि बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सही कक्षा में प्रवेश दिलवाया जा सके।
कम उम्र में दाखिला दिलाने पर होगी कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है कि अगर कोई स्कूल निर्धारित उम्र से कम बच्चे को एडमिशन देता है या कोई अभिभावक फर्जी तरीके से अपने बच्चे को कम उम्र में एडमिशन दिलाने की कोशिश करता है, तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नए नियम लागू करने की वजह
हरियाणा सरकार ने यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सही कक्षाओं में पढ़ने का मौका देना है। जब बच्चों को छोटी उम्र में स्कूल भेजा जाता हैं तो कई बार बच्चे मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार नहीं होते, इसका प्रभाव उनकी सीखने की क्षमता पर भी पड़ता हैं।